रुद्रपुर: उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

रुद्रपुर: उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2016 को भाजपा नेता के बेटे उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 71 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा और अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि ओमेक्स रिबेरा कॉलोनी निवासी मनोज चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके भाई उपेंद्र चौधरी की भूरारानी में सीजी फूड सर्विस की कंपनी है। जिसका संचालन वह करता है। उन्होंने बताया कि कंपनी में सोडी कॉलोनी निवासी संदीप राव नाम का एक अकाउंटेंट है। जो कि लेनदेन का सारा कार्य करता है।

पिछले कुछ माह से आरोपी द्वारा खातों में हेराफेरी की शिकायत मिल रही थी और पड़ताल में मामला सही पाया गया। जिस पर अकाउंटेंट संदीप को हेराफेरी की रकम वापस करने और नहीं देने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी थी। जिस पर आरोपी ने 6 दिसंबर 2016 तक का समय मांगा।

उन्होंने बताया कि इत्तेफाकन उसी दिन वह अपनी मां व साढ़े नौ साल के भतीजे उत्कर्ष चौधरी के साथ कंपनी पहुंचा और बाहर खड़े होकर बातचीत करने लगे। जब अकाउंटेंट पर नजर पड़ी और रकम वापस नहीं करने पर पुलिस से शिकायत की पुन: चेतावनी दी। तो बौखला कर आरोपी संदीप ऑफिस में गया और ट्रक संख्या यूपी-78 एटी-3976 में चाबी लगाते हुए परिवार सहित मारने की धमकी देते ही ट्रक स्टार्ट कर कर बैक कर दिया। जिसकी चपेट में आकर भाई भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी के नाबालिग बेटे उत्कर्ष की दर्दनाक मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्य की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा व अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत के सामने 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।

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