अगर तोड़े नियम तो जाओगे सलाखों के पीछे और काटनी होगी सजा...कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लगाई ये पाबंदियां

सौहार्द बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

अगर तोड़े नियम तो जाओगे सलाखों के पीछे और काटनी होगी सजा...कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लगाई ये पाबंदियां

कानपुर, अमृत विचार। नए कानून के तहत धारा 144 की जगह पहली बार पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धारा 163 लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंदर ने कड़े निर्देश जारी किए कि कोई व्यक्ति नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने निर्देश दिए कि यह नियम 1 अगस्त से 29 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगे। दो महीने के लिए नियम लागू होने के बाद किन चीजों पर पाबंदी होगी या क्या नहीं करना है, इसके लिए कमिश्नरेट के अफसरों को पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंदर ने निर्देश दिए कि साइबर कैफे संचालक किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।  

साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, मेन सर्वर में कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार जैसे तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेंत, काता, चाकू, धनुषबाण, लाठी, डंडा या अन्य कोई घातक हथियार आदि किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति 5 या उससे अधिक सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। 

जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबंध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं है। कोई भी व्यक्ति समाज में द्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रादायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगाएगा और न ही अश्लील नृत्य, कार्यकम, नाटक, गाना, आडियो-वीडियो, सीड़ी का प्रयोग करेगा नहीं तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी व्यक्ति पटाखा या आतिशबाजी न तो बेचेगा और न ही अपनी दुकान में रखेगा। 

वैवाहिक कार्यक्रम में कोई हर्ष फायरिंग नहीं करेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्र या अन्य किसी यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक का पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। चाइनीज मांझा लोहे के तार न तो बेचेगा और न ही बेचने का प्रयास करेगा। 

एडिशनल सीपी के अनुसार पुलिस आरक्षी पदों की लिखित परीक्षाएं 23,24,25,30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित होना प्रस्तावित है। केन्द्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन पारदर्शी  परीक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अलावा कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति 100 मीटर की परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। 

कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, प्रत्याशी, धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों व पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन के प्रचार के लिए प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म अथवा ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई भ्रमाक अथवा उत्तेजक पोस्ट और फोटो आदि ना तो डालेगा और ना ही उसे फॉरवर्ड करेगा।

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