सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने से इनकार

नई दिल्ली, अमृत विचार। उच्चतम नयायालय ने विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें व्यवस्थागत खामी है।

न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके द्वारा स्थापित सिद्धांतों के आधार पर पूरी नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश न्यायोचित नहीं होगा। 

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