उदयभान करवरिया की रिहाई की पत्रावली अभी नहीं पहुंची नैनी जेल, जानिए क्या बोले अधिकारी

उदयभान करवरिया की रिहाई की पत्रावली अभी नहीं पहुंची नैनी जेल, जानिए क्या बोले अधिकारी

प्रयागराज। भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई का शासन से आदेश संबंधी पत्रावली फिलहाल प्रदेश के नैनी केंद्रीय जेल नहीं पहुंच पाने की वजह से वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। नैनी केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उदयभान करवरिया की रिहाई संबंधी कोई पत्रावली अभी तक उन्हें नहीं प्राप्त हुई है और जैसे ही रिहाई संबंधी पत्रावली आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

प्रदेश की राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय कारागार में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय पूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने, जेल में आचरण उत्तम होने और दया याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुए कारागार से मुक्त करने का आदेश पारित किया है। 

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज के अपर सत्र न्यायाधीश ने चार नवंबर 2019 को उदयभान करवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। करवरिया आठ वर्ष और नौ महीने से नैनी जेल में निरुदध हैं। 

उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग की ओर से 19 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि यदि करवरिया को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित ना हो तो उसे शेष दंडावधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। 

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में 13 अगस्त, 1996 को सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उदयभान करवरिया, उनके भाई कपिलमुनि करवरिया, भाई सूरजभान करवरिया और एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। करवरिया ने 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बारा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था।  

यह भी पढ़ें:-प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को दी जन्मदिन की बधाई