Kanpur: नौ साल की बच्ची से रेप के दोषी को मिली 20 साल की सजा; इतने हजार रुपये का भरना होगा जुर्माना...

Kanpur: नौ साल की बच्ची से रेप के दोषी को मिली 20 साल की सजा; इतने हजार रुपये का भरना होगा जुर्माना...

कानपुर, अमृत विचार। बिठूर थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से रेप के आरोपी को एडीजे-22 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने अक्टूबर 2022 में बच्ची को बहला कर मंदिर के पास ले जाकर रेप किया था। दोषी को बच्ची के पिता ने पकड़कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

बिठूर थाना क्षेत्र के डंबपुरवा निवासी बब्लू कमल के घर गोवर्धन पूजा के दौरान 26 अक्टूबर 2022 की रात करीब 10 बजे डीजे बज रहा था, जिसे देखने के लिए पड़ोस की नौ वर्षीय बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ गई थी। इसी दौरान बब्लू ने छोटी बहन को फुलझड़ी देकर घर भेज दिया और फिर नौ वर्षीय बच्ची को घर के पास स्थित मंदिर के पास ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। काफी देर खोजबीन करने के बाद बेटी का कोई पता नहीं चलने पर उसका पिता तलाश करते हुए मंदिर के पास पहुंचा तो बब्लू को रंगे हाथ दबोच लिया। 

पीड़ित पिता ने बब्लू के परिजनों से शिकायत की तो वे विवाद पर आमादा हो गए। पीड़ित ने बिठूर थाने में रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे 22 योगेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि पीड़िता, उसके माता-पिता समेत इस मामले में 8 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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