Crime: पत्नी और दो बच्चों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

 साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सास समेत तीन महिलाओं को किया बरी

Crime: पत्नी और दो बच्चों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

गोंडा,अमृत विचार। छपिया थाना क्षेत्र के वीरपुर भटपुरवा गांव में वर्ष 2018 में अवैध संबंधों और दहेज की खातिर की गई विवाहिता और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मृतका की सास समेत आरोपित की गयी तीन महिलाओं को बरी कर दिया है। 

छपिया थाना क्षेत्र के वीरपुर भटपुरवा गांव की रहने वाली सहनाज बेगम तथा उसके दो बच्चों फरीद व साबरीन की हत्या कर उनका शव गांव के बगल स्थित तालाब में फेंक दिया गया था। दूसरे दिन तीनों के शव तालाब में उतराते मिले थे। जानकारी होने पर मृतका के पिता मोअज्जम अली ने इलियास, उसकी मां जन्नतुलनिशा व दो अन्य महिलाओं के खिलाफ छपिया थाने में हत्या समेत कई गंभार धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मोअज्जम अली ने आरोप लगाया था कि मृतका के पति इलियास का आरोपित की गयी महिलाओं के साथ अवैध संबंध था‌, इसलिए इलियास अपनी पत्नी सहनाज बेगम को मारता पीटता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था‌।

21 जनवरी 2018 को इलियास ने अपनी मां जन्नतुलनिशा व अन्य दो महिलाओं के साथ मिलकर सहनाज बेगम व उसके दो मासूम बच्चों फरीद व साबरीन की हत्या कर दी और तीनों का शव बगल के तालाब में फेंक दिया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीओ मनकापुर शंकर प्रसाद ने मामले की विवेचना की थी और सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत‌ में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष जन्नतुलनिशा, नूरजहां व फरजाना के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम रहा। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्सायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने जन्नतुलनिशा, नूरजहां व फरजाना को आरोपों से बरी कर दिया, जबकि आरोपी इलियास को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है‌।

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