बदायूं: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

गुरुवार को न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

बदायूं, अमृत विचार। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने लगभग तीन साल पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला अलीगढ़ के छर्रा निवासी जीवाराम ने 18 फरवरी 2021 को थाना फैजगंज बेहटा पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी बहन उषा और शांति की शादी एक ही गांव फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गनगोली निवासी दो युवकों से हुई थी। एक बहन उषा के पति हरदेव ने फावड़ा मारकर उषा की हत्या कर दी है।

जीवाराम की दूसरी बहन के बेटे पवन ने उन्हें फोन करके हत्या की सूचना दी। बताया कि मौसा हरदेव ने सुबह पांच बजे मौसी का फावड़े से गला काटा है। सूचना मिलने पर जीवाराम अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ बहन के गांव गनगोली गए थे। बहन उषा का शव कमरे में पड़ा था। पुलिस भी मौके पर आ गई थी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करके आरोपी पति हरदेव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हरदेव को सजा सुनाई गई है।

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