Chitrakoot: महिला बैंककर्मी को घर बुलाकर किया था दुराचार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी की जमानत खारिज
चित्रकूट, अमृत विचार। महिला बैंककर्मी को घर बुलाकर दुराचार करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में जेल में बंद आरोपी खाताधारक का जमानत प्रार्थनापत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जनपद न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि कर्वी कोतवाली में सात जून को एक बैंककर्मी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोतवाली अंतर्गत चकला राजरानी निवासी कुलदीप सिंह बैंक के काम से उसके घर आता जाता था। एक दिन वह कुलदीप के गांव वाले घर गई जहां उसने कुछ खिला दिया।
इसके बाद कुलदीप ने उसे अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके चलते उसने कुलदीप का नंबर ब्लॉक कर दिया और बात करना बंद कर दिया। आरोप लगाया कि 25 मार्च को उसने उसके पति के पास गंदी फोटो और वीडियो भेजकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी बदनामी अब उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है।
पुलिस ने इस मामले में अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कराया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जनपद न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी कुलदीप सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।