रामपुर : पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर सहित छह दोषियों को सात-सात साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

प्रत्येक पर लगाया एक लाख एक हजार का जुर्माना, कोर्ट में दोपहर बाद सुनाई गई सजा , शाहबाद स्थित राणा शुगर मिल में लूटपाट और मारपीट का मामला   

रामपुर : पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर सहित छह दोषियों को सात-सात साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

15 कोर्ट में पेश होने जाते दोषी

रामपुर, अमृत विचार। राणा शुगर मिल में 12 वर्ष पहले हुए मामले में भाजपा नेता और पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को कोर्ट ने सात-सात साल की सजा और प्रत्येक पर एक लाख एक हजार का जुर्माना लगाया है। सभी दोषी गुरुवार को जेल से कोर्ट में पेश हुए।

बता दें कि शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल में  गन्ना ले जा रहे किसानों का 15 जनवरी 2012 की रात ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हो गया था। उसके बाद अगले दिन कुछ लोगों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोलते हुए जमकर पथराव किया था। हमले में राणा शुगर मिल के कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए थे।

इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर,भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता,भारत,किशनपाल, संजू यादव, मेघराज समेत 39 लोगों को नामजद और 200-250 अज्ञात के खिलाफ मामला चीनी मिल प्रबंधन की ओर से दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा  राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह ने लिखवाया था। जिसमें आरोपियों पर लूटपाट, मारपीट करने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसके बाद से मामले की  सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।

बुधवार को करीब 11 साल के बाद कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कांशीराम दिवाकर, सुरेश बाबू गुप्ता, किशनपाल, भारत सिंह, मेघराज, महिला संजू यादव को मारपीट, डकैती, तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। उसके बाद गुरुवार को दोपहर बाद इस मामले में सजा सुनाई गई। जहां सभी आरोपियों को सात-सात साल की सजा और प्रत्येक पर एक लाख एक हजार का जुर्माना लगाया  गया है। इस दौरान सभी दोषी कोर्ट में पेश हुए।

फैसला सुनते ही सभी के चेहरे मुरझा गए
करीब 11 साल पुराने मामले में कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के दौरान पूर्व विधायक कांशीराम समेत सभी छह दोषियों के चेहरे मुरझा गए। उसके बाद पुलिस उनको कस्टडी में लेकर जिला कारागार के लिए रवाना हो गई। फैसला सुनाए जाने के दौरान पूर्व विधायक के परिवार के लोगों के अलावा अन्य परिवार के लोगों के सदस्य भी मौजूद रहे। सजा के बाद सभी के परिजनों के चेहरे लटक गए थे।

दोषी संजू यादव को धारा 412 में  70 हजार का जुर्माना
राणा शुगर मिल में मारपीट और लूट पाट करने के मामले में छह दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई। जिसमें महिला  संजू यादव भी शामिल है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि दोषी संजू यादव को धारा 412 में सात साल का कठोर कारावास एवं 70000 जुर्माना अतिरिक्त लगाया है। इसके अलावा सभी छह दोषियों को  सात-सात साल की सजा और एक लाख एक हजार का जुर्माना अदा करने  की सजा सुनाई है।

इन धाराओं में हुई सजा
सुरेश गुप्ता, काशीराम विधायक, संजू यादव, किशनपाल, भारत सिंह और मेघराज को धारा 395 में  7 साल का कठोर कारावास एवं 70000 रुपये का जुर्माना धारा 427 में  एक साल का कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना। धारा 504 में एक साल का कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना। धारा 506 एक साल का कारावास एवं 10000 रुपये का जुर्माना। धारा 323 छह महीने का कारावास एवं  1000 रुपये जुर्माना लगाया।

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