नैनीताल: हाईकोर्ट ने गुरु सिंह सभा को शोभायात्रा के लिए मालरोड पर बड़े वाहनों के चलाने की दी अनुमति

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के सौंदर्यीकरण व अवैध निर्मार्णों के खिलाफ दायर पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका में गुरु सिंह सभा नैनीताल के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
इसमें कहा गया कि 8 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है। इनकी सोभा यात्रा हर साल की भांति इस साल भी नैनीताल के मालरोड में निकाली जानी है। शोभायात्रा में दो बड़े वाहन भी शामिल होते हैं जिनको मालरोड में चलाने की अनुमति हर साल उच्च न्यायलय से लेनी पड़ती है क्योंकि उच्च न्यायलय ने इस जनहित याचिका में निर्णय देते हुए कहा कि मालरोड में बड़े व भारी वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
उन्हें माल रोड में शहीदी दिवस पर बड़े वाहन ले जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने सभा के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए शोभायात्रा के लिए दो बड़े वाहनों को मालरोड पर ले जाने की अनुमति देते हुए कहा कि इससे आमजनता को कोई परेशानी न हो। शोभायात्रा अपने निर्धारित तय समय के अनुसार ही सम्पन्न हो।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने वर्ष 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण हो रहे है। सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण किया जाए। नैनीताल को इको सेंसटिव जोन घोषित किया जाए। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण किया जाए और मालरोड पर भारी वाहन नहीं चलाए जाएं।