Kanpur: कोर्ट ने 33 साल पुराने हत्याकांड की मांगी रिपोर्ट, पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लेकिन थाने से फाइल गायब, पढ़ें पूरा मामला
कानपुर, अमृत विचार। कर्नलगंज थानाक्षेत्र में 33 साल पूर्व 15 वर्षीय किशोरी पूजा हत्याकांड के मामले में थाने से गायब हुए अभिलेखों व दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के मामले में कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से एक माह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आदेश की प्रति डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह को भेजते हुए कार्रवाई करने को कहा है।
बेनाझाबर निवासी संजय अवस्थी ने 17 अगस्त 1991 को कर्नलगंज थाने में अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 19 जुलाई को घर की छत पर भूपेंद्र नारायण शुक्ला, त्रिलोकीनाथ दीक्षित व अन्य साथियों के साथ बैठे थे। शाम छह बजे घर के नीचे वाले भाग में रहने वाली पूजा गौतम को उसके चाचा बेरहमी से मार रहे थे।
20 जुलाई को पूजा के चाचा व उनके तीन भाई व भतीजे घायल पूजा को कार में बैठा कर कहीं ले गए, जिसके बाद से वह गायब थी। संजय अवस्थी ने कर्नलगंज थाने में पूजा के अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन दरोगा अवनीश शुक्ला व शीतला प्रसाद ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की था। आरोपियों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले लिया था।
इसके बाद वर्ष 2013 में मामले की जांच स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेक्शन (एसआईएस) को सौंपी गई। एसआईएस ने चार्जशीट लगाई, लेकिन फाइल थाने से गायब हो गई। इसके बाद संजय अवस्थी ने कोर्ट की शरण ली, लेकिन पुलिस दो बार समय मांगने के बाद भी फाइल पेश नहीं कर पाई। तीसरी बार में कर्नलगंज पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन फाइल एसआईएस को ट्रांसफर की गई थी जिसका रिकॉर्ड है।
वहां से फाइल वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोमवार को सीएमएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 33 साल से पीड़ित पक्ष न्याय के लिए भटक कर रहा है। पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया कि मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रकरण की वर्तमान स्थिति व अभिलेखों का पता लगाने का प्रयास करें। साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर 24 जून तक कोर्ट को अवगत कराएं।