Kanpur: कोर्ट ने खारिज किया तलाक का मुकदमा; पत्नी ने 2007 में दर्ज कराया था केस, पति पर लगाया था यह आरोप...

Kanpur: कोर्ट ने खारिज किया तलाक का मुकदमा; पत्नी ने 2007 में दर्ज कराया था केस, पति पर लगाया था यह आरोप...

दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर पति के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वादिनी न्यायालय को इस बात पर संतुष्ट नहीं कर पाईं कि उन्हें किस आधार पर तलाक चाहिए। लिहाजा, कोर्ट ने दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है।

कानपुर, अमृत विचार। दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा कर पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा पारिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया। वादिनी कोर्ट को इस बात पर संतुष्ट नहीं कर पाईं कि उन्हें किस आधार पर तलाक चाहिए। 

ओमनगर, दर्शनपुरवा निवासी रविशंकर गुप्ता का विवाह वर्ष 2006 में कछियाना मोहाल निवासी ज्योति गुप्ता के साथ हुआ था। ज्योति ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में 50 हजार रुपये व मोटर साइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर सुसरालीजन उसे विदा करने में आनाकानी करने लगे। 

उसका सारा जेवर छीन लिया। पीड़िता का आरोप था कि पति उसे कमरे में बंधक बना कर रखते थे। ज्योति ने पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ वर्ष 2007 में दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवार न्यायालय शिखा रानी जायसवाल की कोर्ट में विचाराधीन था। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर बाजपेई ने बताया कि ससुरालीजनों की ओर से की मारपीट, क्रूरता सिद्ध करने में पीड़िता असफल रही। साथ ही कोर्ट किस आधार पर उन्हें तलाक दें यह स्पष्ट नहीं कर सकी। कोर्ट ने वाद को निरस्त करने के आदेश दिए।

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