Kanpur: इस दिन से शुरू होंगे नामांकन...पूरी हुई तैयारियां, बैरिकेडिंग के साथ लगे सीसीटीवी कैमरे, रंगाई-पुताई भी चालू

Kanpur: इस दिन से शुरू होंगे नामांकन...पूरी हुई तैयारियां, बैरिकेडिंग के साथ लगे सीसीटीवी कैमरे, रंगाई-पुताई भी चालू

कानपुर, अमृत विचार। संसदीय क्षेत्र 43 और 44 के लिए कल यानि गुरुवार से नामाकंन शुरू हो जाएगा। कलक्ट्रेट में इसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। बैरिकेडिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। रंगाई व पुताई का काम भी चालू है। 

नामांकन दाखिल करने से पहले यह भी जाने लें कि नामाकंन पत्र की पूरी जानकारी जरूरी है। नहीं तो जरा सी चूक से नामिनेशन रद्द हो सकता है। नामाकंन पत्र दाखिल करने के लिए इस बार ऑनलाइन व्यवस्था भी है। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष एक बार नामांकन पत्र के साथ मौजूदगी अनिवार्य होगी। 
 
18 अप्रैल गुरुवार से नामाकंन पत्र जमा होने लगेंगे। कलक्ट्रेट में इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ बैरिकेडिंग की गई है। संसदीय क्षेत्र 43 का नामाकंन जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय और 44 का अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कलक्ट्रेट में जमा होगा। 

नामाकंन दाखिल करने वालों को अपने वाहन नामाकंन स्थल से निर्धारित किए गए क्षेत्र में ही खड़ा करना होगा। 18 से 25 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान किसी भी दल के समर्थक कलक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चेतना चौराहा और जेल चौराहा के पास बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि कोई भी प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन स्थल तक न पहुंच सके। 

समर्थकों को बैरिकेडिंग के पास ही पुलिस रोक देगी। किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक और निर्दलीय को 10 प्रस्तावकों की अवश्यकता होगी और वहीं साथ होगा। तीन से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 

सामान्य जाति के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपये बतौर जमानत राशि जमा करनी होगी, जबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रत्याशियों के लिए यह रकम 12,500 रुपये है। नामाकंन के एक दिन पहले किसी बैंक में प्रत्याशी को अपना खाता खुलवाना होगा। उसके भी प्रपत्र जमा होंगे। इसी खाते से चुनावी खर्च का संचालन होगा। 

प्रत्याशी को लाना होगा यह कागजात 

1-मतदाता सूची की प्रमाणित छायाप्रति, नामांकन के लिए आवेदन फार्म
2-चल व अचल संपत्ति से संबंधित और प्रारूप 26 पर शपथपत्र
3-आपराधिक मुकदमों का शपथपत्र
4-राष्ट्रीय व मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशियों के साथ एक प्रस्तावक
5-पंजीकृत दलों के प्रत्याशी व निर्दलीय के साथ दस प्रस्तावक
6-सामान्य जाति के उम्मीदवार 25 हजार रुपये बतौर जमानत जमा करने होंगे
7-अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 12,500 रुपये जमा करेंगे

नामांकन के लिए जरूरी 

नामांकनपत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उसका वोटर लिस्ट में नाम हो और एक बार उसने अपनी नागरिकता के आधार पर मतदान किया हो। यदि उम्मीदवार किसी पार्टी का प्रत्याशी है तो वह खुद के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर सकता है। निर्दलीय है तो चुनाव आयोग सिंबल देगा। 

नाम वापसी के लिए देना होगा घोषणापत्र 

जैसे चुनाव लड़ने के लिए नामांकनपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसी तरह कुछ लोग नामांकन करने के बाद नाम वापस कर लेते हैं। इसके लिए भी चुनाव आयोग से निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए प्रत्याशी को हलफनामा पर घोषणापत्र जमा करना पड़ता है। तब जाकर प्रत्याशी की नाम वापसी होती है और वह चुनाव नहीं लड़ पाता है।

सीट-वन और टू की देनी होगी जानकारी 

सीट वन और टू के माध्यम से प्रत्याशी को अपना आपरिधक इतिहास बताना होगा। नामाकंन अवधि तक दो बार आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराकर उसकी जानकारी उक्त फार्म के माध्यम से दी जानी होती है। 

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