रुद्रपुर: गैंगस्टर में निरुद्ध दो दोषियों को दो-दो साल की सजा

रुद्रपुर: गैंगस्टर में निरुद्ध दो दोषियों को दो-दो साल की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2015 में पकड़े गए शातिर बाइक चोरों की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद बाइक चोरी के दोषियों को दो-दो साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी ने बताया कि 25 फरवरी 2015 को तत्कालीन रुद्रपुर कोतवाल जेसी पाठक ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि सिकरौल थाना पटवाई रामपुर निवासी मोहित पाल शातिर किस्म का अपराधी है। जिसका एक संगठित गिरोह है और वह गिरोह का सरगना है।

गिरोह के सक्रिय सदस्य मानकपुर बजरिया टांडा रामपुर निवासी कुसुम वीर उर्फ संजू है। उन्होंने बताया कि संगठित गिरोह ने उत्तराखंड में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद अवैध धन अर्जित किया। गिरोह ने 14 जनवरी 2014 को डीडी चौक, 9 अक्टूबर 2014 को आवास विकास, 7 फरवरी 2015 को आदर्श कॉलोनी और जैन कालोनी से मोटरसाइकिल चोरी की थी।

उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2015 को पुलिस ने गिरोह के सरगना और सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने जनता में दहशत फैलाकर जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा कर खुद को लाभ पहुंचाने पर मोहित पाल और कुसुम वीर उर्फ संजू पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद मोहित पाल और कुसुमवीर उर्फ संजू को दो-दो साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।