हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया स्वत: संज्ञान

हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया स्वत: संज्ञान

लखनऊ, अमृत विचार। हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने डीजीपी, एडीजी (कानून व्यवस्था), डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को तलब किया है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजन …

लखनऊ, अमृत विचार। हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने डीजीपी, एडीजी (कानून व्यवस्था), डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को तलब किया है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने स्वत: संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ित लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर संज्ञान लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने दिया। न्यायालय ने हाथरस में युवती के साथ हुए सामुहिक दुराचार व उसकी मृत्यु के पश्चात अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जबरन अंतिम संस्कार किये जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने मामले को ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ टाइटिल से स्वतः संज्ञान याचिका को दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

ताजा समाचार

फैन्स की भारी डिमांड की वजह से सलमान खान का 'जोहरा जबीं' कुर्ता हुआ आउट ऑफ स्टॉक! 
संसद के बार-बार बाधित होने पर शिवराज सिंह ने जताई चिंता, कहा- कृषि और किसान पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष
पीलीभीत में पूर्णागिरि धाम जाने वाली ट्रेनों और बसों में भारी भीड़, श्रद्धालु हो रहे परेशान
Ganga Mela 2025: ऐतिहासिक गंगा मेला में बिखेरी सांस्कृतिक विविधता, सैकड़ों सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने कैंप लगा गुलाल उड़ाया
कासगंज में एंटी करप्शन की टीम की बड़ी कार्रवाई, DDO का लिपिक 25 हजार रिश्वत लेते दबोचा
शाहजहांपुर: जलालाबाद में बाईपास बनाने का आदेश जारी, जाम से मिलेगी राहत