बरेली: स्कूली वाहनों के मानक को लेकर कमिश्नर सख्त, 12 नामचीन स्कूलों को भेजा नोटिस
बरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के बाद सड़क सुरक्षा एवं स्कूली वाहनों के अनुबंध को लेकर सभी स्कूलों से उनके यहां चल रहे वाहनों को लेकर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने सूचना मांगी गई थी। जिसमें शहर के 12 नामचीन स्कूलों ने कोई सूचना नहीं दी। इस मामले में डीआईएस ने डीपीएस, चिक्कर, सेक्रेड, व्यास समेत शहर के नामचीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। अनुबंध और मानक पूरे न होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इस मामले को लेकर आरटीओ कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि कई वाहन स्वामियों ने अनुबंध को सहमति पत्र तैयार कर लिये हैं। मानकों की जांच को वाहन डीटीआई बुलाए गए थे। कुछ में मानक अधूरे मिले। उनको पूरा कराने का 24 दिसंबर तक का समय दिया है। 25 दिसंबर को हर हाल में अनुबंधित स्कूली वाहनों की सूची तैयार करा दी जाएगी। आरटीए की पांच जनवरी को बैठक संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में होगी।
मोटर यान अधिनियम की धारा-86 के अंतर्गत हुई कार्रवाई के संबंध में मामलों की सुनवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों को 29 दिसंबर तक आवेदन प्रस्तुत करने हैं। दॉ गुरु स्कूल, मदर पब्लिक स्कूल, वेदी इंटरनेशनल, चिक्कर इंटरनेशनल, व्यास वर्ल्ड स्कूल, सेंट फ्रांसिस, सेक्रेड हार्टस कांवेंट, जिंगल बेल, विद्या भवन पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्रेट हॉर्टस, विशप कोनॉर्ड स्कूल आदि 20 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूली वाहनों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसमें खिड़कियों पर जाल, पीली पट्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्नि शमन उपकरण आदि मानक पूरे करने होंगे।
यह भी पढ़ें- बरेली: चोरी की योजना बना रहे चार चोरों को पुलिस ने धरा, भेजा जेल