प्रतापगढ़: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 - 25 वर्षों की कारावास

कोर्ट ने सजा के साथ 40 - 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से से भी दंडित किया

प्रतापगढ़: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 - 25 वर्षों की कारावास

प्रतापगढ़, अमृत विचार। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाए गए दो अभियुक्त दंडित किए गए हैं। कोर्ट ने आरोपियों राघवेंद्र बिंन्द व साहब अली उर्फ राजा निवासीगण फतनपुर को 25-25 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 40-40 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने यह फैसला सुनाया। 

किशोरी की मां के अनुसार 20 अक्टूबर 2016 की रात उसकी लड़की कहीं चली गई। काफी ढूंढने के बात पता चला कि उसे पड़ोस के गांव के राघवेंद्र बिंद बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी की मां पता लगाने गई तो अभियुक्तों ने उसे व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़िता की मां फतनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

इसके बाद बाद में विवेचना के दौरान पीड़िता ने बयान दिया की  राघवेंद्र व उसके साथी राजा ने उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस कर उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे सूरत ले गए। उक्त मामले में न्यायालय में दौरान मुकदमा अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत कर 14 प्रदर्शो को साबित कराया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।

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