काशीपुर: सड़क हादसे में मृतक आश्रितों को 30 लाख भुगतान के आदेश

काशीपुर, अमृत विचार। एमएसीटी/ द्वितीय एसीजे की अदालत ने सड़क हादसे में मृत व्यापारी के आश्रितों को 30.03 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को इस राशि पर छह फीसद का ब्याज भी देना होगा।
मोहल्ला कानूनगोयान निवासी पूजा भल्ला ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खां के माध्यम से एमएसीटी/ द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर किया था कि उसके पति अशोक कुमार मोहल्ला कटोराताल में स्टेशनरी की दुकान करते थे। 15 अप्रैल 2019 को वह किसी ग्राहक को स्टेशनरी का सामान देकर अपनी स्कूटी से वापस लौट रहे थे कि कि ग्राम भरतपुर मढियों मंदिर के पास सड़क पर एक ट्रक के चालक ने तेजी व लापरवाही से अशोक कुमार की स्कूटी पर सामने से टक्कर मार दी।
हादसे में अशोक घायल हो गए। बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे अमित भल्ला ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस में संबंधित एश्योरेन्स कम्पनी, मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, ग्राम करनपुर निवासी ट्रक चालक देवेन्द्र सिंह को पक्षकार बनाया गया था। सभी पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एमएसीटी/ द्वितीय एसीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 30.03 लाख रुपये का भुगतान संबंधित एश्योरेन्स कंपनी को अदा करने के आदेश दिए हैं।