प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक की जमानत याचिका पर 21 नवंबर को होगी सुनवाई 

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक की जमानत याचिका पर 21 नवंबर को होगी सुनवाई 

प्रयागराज। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने वाले माफिया अतीक अहमद के मेरठ निवासी बहनोई डाॅ. अखलाक की परेशानी तब बढ़ी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांग लिया।

कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए 21 नवंबर को सुनवाई निश्चित की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ के समक्ष हो रही है। गौरतलब है कि माफिया अतीक के बहनोई को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित अपने घर में पनाह देने और आर्थिक मदद करने के आरोप में एसटीएफ ने दो अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

इलाहाबाद जिला न्यायालय ने डॉ. अखलाक की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को जब 23 अगस्त को खारिज कर दिया, तब उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मालूम हो कि 27 सितंबर को डॉ. अखलाक की ओर से दाखिल अपील पर हाईकोर्ट ने उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किया था। जमानत अर्जी पर आगे सुनवाई हो पाती कि मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

हालांकि अखलाक के वकील की ओर से राज्य सरकार को इसका नोटिस दो महीने पहले ही दिया जा चुका था। पुलिस का दावा है कि अतीक की बहन आयशा नूरी का पति अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की अवैध सम्पत्ति का प्रबंधन भी करता था।

यह भी पढ़ें: अयोध्या: वार्षिक बाल मेले में छात्रों ने लगाये खाद्य व खेल सामग्री के स्टाल, बच्चों की प्रतिभा देख दंग रह गए लोग