बलात्कार के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, 110000 का अर्थदंड

बलात्कार के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, 110000 का अर्थदंड

भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने आज शनिवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ 110000 का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि शुक्रवार को एमपी/एमएलए को कोर्ट ने विजय मिश्रा को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया था, जिस पर आज सजा सुनाई गई।  

मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी-एमएलए अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था जबकि जबकि उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते ज्योति उर्फ ​​​​विकास मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता दिनेश चंद्र पांडे ने बताया ने बताया कि वाराणसी की एक लड़की ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने पूर्व विधायक और उनके रिश्तेदारों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा, “ एसपी के निर्देश पर 18 अक्टूबर, 2020 को तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु और पोते विकास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।” सरकारी वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) सुबोध सिंह की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया था।

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