बरेली: नगर आयुक्त के आदेश पर 10 दिन बाद ब्लैकलिस्ट हुई फर्म

बरेली: नगर आयुक्त के आदेश पर 10 दिन बाद ब्लैकलिस्ट हुई फर्म

बरेली, अमृत विचार। नगर आयुक्त के आदेश के 10 दिन बाद आखिरकार यूजर चार्ज का गबन करने के मामले डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने फर्म को पत्र जारी कर नगर निगम के सभी उपकरण और वाहनों को गैराज इंचार्ज के पास जमा करने को कहा है।

जोन 2 और चार में कूड़ा कलेक्शन करने वाली मेसर्स आनंद नारायण कांट्रेक्टर फर्म को गबन के मामले में 18 सितंबर को नगर आयुक्त ने ब्लैकलिस्ट कर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे। तीन दिन इस आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई तो नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह को फाइल देखने के निर्देश दिए।

चार दिन तक मंत्रणा के बाद बुधवार को नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. संचित शर्मा ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का पत्र जारी किया। अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह ने बताया कि फर्म को गबन की गई राशि हर हाल में जमा करनी होगी। यूजर चार्ज करोड़ों का हो सकता है। इसे जमा नहीं किया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बिगड़ेगी सफाई व्यवस्था
फर्म के ब्लैकलिस्ट होने के बाद 40 वार्डों में सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को उठानी होगी। जल्द यह व्यवस्था न हो पाई तो शहर में स्थिति बिगड़ सकती है। जोन 2 और जोन- 4 के 20-20 वार्डों में कूड़ा कलेक्शन कैसे होगा, यह अफसर भी नहीं समझ पा रहे है। नगर निगम में इतने सफाई कर्मी नहीं हैं कि दोनों जोन में काम कर सके। हालांकि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नया टेंडर अपलोड हो चुका है।

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