प्रतापगढ़ : जमीनी विवाद में अधेड़ की हत्या करने वाले को उम्रकैद, लगाया अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए रोहित निवासी सराय भिखारी थाना आसपुर देवसरा को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी राशि वादी मुकदमा फूलचंद को प्राप्त कराई जाएगी। उपरोक्त मुकदमे में अन्य आरोपी गण छोटेलाल, राहुल, राजेंद्र प्रसाद ,अनिल, और जीत लाल निवासीगण सराय भिखारी आसपुर देवसरा को भी बलवा के आरोप में दोषी पाते हुए तीन- तीन वर्ष के करावास तथा प्रत्येक को 10 - 10 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया।
केस दर्ज कराने वाले फूलचंद निवासी सराय भिखारी,आसपुर देवसरा के अनुसार 27 अक्टूबर 2019 को समय करीब रात नौ बजे उसके पड़ोसी छोटेलाल, रोहित, मोहित, राहुल, जीत लाल ,राजेंद्र प्रसाद ,अनिल, जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडा, चाकू से लैस होकर उसे व उसके भाई लालचंद व भतीजे अजय,लड़के सूबेदार को बुरी तरह से मारे पीटे। जिससे लालचंद ( 50) की मौके पर ही मृत्यु हो गई, शेष लोगों को गंभीर चोट आई। वादी की समर्सिबल भी जला दिया। अभियोजन की तरफ से 10 गवाहों को पेश किया गया एक अन्य आरोपी की पत्रावली किशोर न्यायालय भेजी गई। राज्य की ओर से डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने पैरवी की।
ढाई साल सुधारात्मक अभिरक्षा में रहेगा दुष्कर्म का दोषी बाल अपचारी
किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट भावना भारती व सदस्यगण केएन मिश्र व रचना सिंह ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए थाना लालगंज के किशोर अपचारी को 2 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया। साथ ही 40 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। वादी मुकदमा के अनुसार 15 मार्च 2006 समय करीब आठ बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर के सामने खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। उसी समय किशोर अपचारी आया और उसकी लड़की को वदनियती से पकड़ा और उसका मुंह दबाकर मकान के बगल खंडहर में ले गया और उसके साथ जबरन गलत काम किया। राज्य की ओर से पैरवी एपीओ अनिल कुमार ने की है।
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