संभल: नशीली गोलियों के साथ पकड़े आरोपी को दो वर्ष तीन माह की सजा

28 जुलाई 2021 को चौकी सरथल क्षेत्र में पकड़े गए थे आरोपी, 5000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया , जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

संभल: नशीली गोलियों के साथ पकड़े आरोपी को दो वर्ष तीन माह की सजा

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने दो वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताना पड़ेगा। मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) में चल रहा था। 

28 जून 2021 को कोतवाली संभल के तत्कालीन उप निरीक्षक दीपक कुमार, हेड कांस्टेबिल हरेंद्र व कांस्टेबिल अंकुर कुमार चौकी सरथल क्षेत्र में गश्त पर थे। यशोदा चौराहे पर पहुंचे तो सरकारी अस्पताल की तरफ से दो व्यक्त आते दिखाई दिए। वह पुलिस को देख कर तेज कदमों से वापस जाने लगे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया मगर वह नहीं रुके। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को रोक लिया और तलाशी ली। 

पूछताछ में दोनों ने अपने नाम गुफरान निवासी शमा टाकीज व सुहेल उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला जजझड़ान करकश वाली मस्जिद सरायतरीन थाना हयातनगर संभल बताए। तलाशी में काली पॉलिथीन में तीन पत्ते 0.5 एमजी अल्प्रोजोलम साल्ट की 175 गोलियां बरामद हुईं। जिनका वजन 17 ग्राम 0.5 मिली ग्राम था। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने सुहेल उर्फ भूरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

 मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) संभल स्थित चन्दौसी में चली। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक प्रेमप्रकाश मौर्य ने दलीलें पेश कीं। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रागिनी ने सुहेल उर्फ भूरा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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