अमरोहा: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, लगा 50,000 रुपये का जुर्माना

जुर्माना राशि से 30,000 रुपये पीड़िता को देने के आदेश

अमरोहा: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, लगा 50,000 रुपये का जुर्माना

अमरोहा, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से 30,000 रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए है। इस समय आरोपी जमानत पर था, फैसला आने के बाद आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। 

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में किसान का परिवार रहता है। उसकी पत्नी 16 साल की बेटी के साथ 19 अगस्त 2021 की शाम खेत से घर लौट रही थी। तभी गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शीशोवाली निवासी कौशिक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। परिजनों के काफी तलाशने के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला था। किसान ने 22 अगस्त को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी  को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। इस दौरान इस दौरान किशोरी ने कौशिक पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ाई थी और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

 न्यायालय ने मंगलवार को मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी कौशिक को दोषी करार दिया। जिसके बाद कौशिक को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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