लखनऊ : अनुसूचित वर्ग के बुनकरों को मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना मंजूर

लखनऊ, अमृत विचार। राज्य सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एससीपी) के अन्तर्गत झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत बुनकर कार्य में लगे अनुसूचित वर्ग के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। योजना में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित की जाएगी, जो हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर अपना योगदान देते आ रहे हैं अथवा इस क्षेत्र में आकर अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं। यह योजना पांच वर्षों के लिए होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

हथकरघा एवं पावरलूम बुनकर वर्तमान भारतीय बाजार व वैश्विक मांग के अनुरूप नये फैशन के परिवेश में नई डिजाइन व नये कलर कॉम्बीनेशन के वस्त्रों का उत्पादन कर सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश में परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को आधुनिक हथकरघा व पावरलूम में परिवर्तित कराने व अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एस0सी0पी0)’ का क्रियान्वयन कराने का प्रस्ताव है।

इतना मिलेगा अनुदान

हथकरघा बुनकर को एक पिटलूम अनुमानित मूल्य 25,000 रुपये के लिए 80 प्रतिशत या 20,000 रुपये जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत धनराशि 5,000 रुपये या वास्तविक क्रय के लिए अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन की जायेगी। हथकरघा बुनकर को एक फ्रेमलूम या (जैकार्ड सह उपकरणों सहित) अनुमानित मूल्य 40,000 रुपये पर 75 प्रतिशत या 30,000 रुपये जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि 10,000 रुपये या वास्तविक क्रय के लिए अनुदान के अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन की जायेगी। एक बुनकर उपरोक्त विकल्पों मे से किसी एक श्रेणी के अधिकतम दो हथकरघा क्रय करने के लिए शासकीय अनुदान प्राप्त कर सकता है।

लाभाथियों को तीन श्रेणी में मिलेगी सुविधा

पावरलूम योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को तीन श्रेणियों नवीन पावरलूम, सेमी ऑटोमैटिक पावरलूम, ऑटोमैटिक पावरलूम में पावरलूम क्रय की सुविधा दी जाएगी। एक नवीन पावरलूम का अनुमानित बाजार मूल्य एक लाख 25 हजार रुपये है। नवीन पावरलूम क्रय करने के लिए प्रति पावरलूम 75,000 रुपये अथवा 60 प्रतिशत जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत धनराशि 50,000 रुपये या स्थापित करने में अतिरिक्त धनराशि लाभार्थी पावरलूम बुनकर द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

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