SCBA वकीलों के कमरे बनाने के लिए कोर्ट की जमीन पर पूरा हक नहीं जता सकता : SC 

SCBA वकीलों के कमरे बनाने के लिए कोर्ट की जमीन पर पूरा हक नहीं जता सकता : SC 

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ परिषद (एससीबीए) वकीलों के कक्ष बनाने के वास्ते, शीर्ष अदालत के लिए आवंटित भूखंड पर पूरा अधिकार नहीं जता सकती। शीर्ष अदालत उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल (एससीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को वकीलों के कक्ष के निर्माण के लिए देने का अनुरोध किया गया है। 

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसाधनों के आवंटन पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। उसने कहा कि न्यायिक पक्ष पर इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी इस पीठ में शामिल हैं। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय लेगी और उसने विधिज्ञ निकायों को अभ्यावेदन देने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें : स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांतिकारी विरासत को सांप्रदायिक तत्व हड़प रहे हैं: पिनराई विजयन

ताजा समाचार

Sambhal : ससुराल वालों को जाति बताने की धमकी देकर दलित महिला से दुष्कर्म, दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
पीलीभीत: लुटेरों से व्यापारी नेता के पुत्र ने खरीदा कुंडल, पुलिस ने किया तीनों को गिरफ्तार
एलन मस्क की कंपनी ‘एक्स’ ने भारत सरकार के खिलाफ किया वाद दायर, IT अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप 
Kanpur में सात लोगों ने जिंदगी से तोड़ा नाता: अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छह लोगों ने लगाई फांसी, एक ने खाया जहरीला पदार्थ, मचा कोहराम
पुरुषों के राष्ट्रीय शिविर को सोनीपत से पुणे में स्थानांतरित करने की तैयारी में है WFI, जानिए क्यों?
लखीमपुर खीरी: जौरहा नदी की कोख खाली करने वाले माफियाओं पर होगी कार्रवाई, निरीक्षण करने पहुंचीं सीओ