मुरादाबाद : सामूहिक दुष्कर्म में तीन दोषियों को 20 साल की कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
तंत्र-मंत्र का झांसा देकर तीन दोस्तों ने महिला से किया था दुष्कर्म, अदालत ने प्रत्येक 20-20,000 रुपये जुर्माना भी किया

मुरादाबाद, अमृत विचार। तंत्र-मंत्र का झांसा देकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तीन दोस्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर अदालत ने 20-20,000 रुपये का जुर्माना भी किया है।
मझोला थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दो अक्टूबर 2013 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि पहली अक्टूबर की देर शाम करीब नौ बजे मझोला निवासी सतीश अपने दो दोस्तों वीर सिंह व किरनपाल के साथ उनके घर आया था। सतीश ने महिला से कहा कि उसके ऊपर बुरी आत्मा का वास है। इसलिए घर में बरकत नहीं हो रही है। वह तंत्र-मंत्र जानता है। इसके जरिए वह बाधा को दूर कर सकता है।
आरोपी ने महिला से कहा कि इसके लिए शनि मठ पर जाकर पूजा-पाठ करना होगा। इसके लिए तुम हमारे साथ चलो। महिला ने अपने पति के साथ जाने की बात कही तो सतीश ने कहा कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। उसने कहा कि तब तक तो पूजा का समय भी निकल जाएगा। सतीश के झांसे में आकर महिला तीनों के साथ चली गई। शनि मठ में सतीश ने कुछ देर तक पूजा-पाठ का नाटक किया और फिर उसे एक प्लाट में ले गया। वहां तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक योगेन्द्र चौहान की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता ने अदालत में आरोपियों की पहचान करते हुए बयान दर्ज कराए। अदालत ने साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही के आधार पर तीनों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
छजलैट प्रकरण में बहस अब 18 जनवरी को
मुरादाबाद। छजलैट प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सोमवार को बहस नहीं हो सकी। अब अंतिम बहस के लिए अदालत ने 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री आजम खां की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इससे गुस्साए आजम खां सड़क पर बैठ गए थे। कार्य में बाधा डालने के आरोप में छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है।
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