7189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, High Court के फैसले से UP सरकार को राहत
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में 7189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों (female health workers) को नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विशेष अपील को मंजूर कर लिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर सकेगी। एकल पीठ के 19 अक्टूबर 2022 को दिये फैसले के चलते अभी तक राज्य सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर पा रही थी।
दरअसल, साल 2019 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करीब 9 हजार पदों पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संतुति भेजी थी। इसके बाद आयोग की तरफ से विज्ञापन निकाल कर परीक्षा कराई गई थी। जिसका अगस्त 2022 में परिणाम घोषित हुआ था,इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से महानिदेशक परिवार कल्याण को 9212 पदों के सापेक्ष 7189 पदों पर नियुक्ति किये जाने की संतुति की गई थी।
हालांकि इसी बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पूनम द्विवेदी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में उम्मीदवारों की सूची को चुनौती दे दी। एकल पीठ ने 19 अक्टूबर को याचिकाओं को मंजूर करते हुये सक्षम प्राधिकारों को इन याचिकाकर्ताओं को पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र की जगह नये आय प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश जारी किये। एकल पीठ ने आयोग को निर्देश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ताओं के नये प्रमाण पत्र पर विचार करने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाये। जिसके चलते चयन प्रक्रिया पर विराम लगा दिया था। वहीं आयोग की तरफ से एकल पीठ के आदेश के बाद उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की गई थी।