अदालत का फैसला : गैंगरेप के तीन दोषियों को बीस-बीस साल की सजा
एक एक लाख का जुर्माना भी लगाया, आठ वर्ष बाद पास्को कोर्ट ने सुनाई सजा
अमृत विचार, बहराइच। जरवल रोड थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ तीन लोगों ने वर्ष 2014 में गैंगरेप किया था। मामले की सुनवाई शुक्रवार को पास्को कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने की। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 20/20 साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर एक एक लाख का जुर्माना लगाया है।
जरवल रोड थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का गांव से 26 जुलाई 2014 को अपहरण हो गया था। विशेष लोक अभियोजक पास्को कोर्ट के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने जरवल रोड थाना क्षेत्र के बसहिया जगत गांव निवासी शिवपाल पुत्र दुलारे, राजू पुत्र प्यारे और बाराबंकी जनपद के मखम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बल्लोपुर गांव निवासी कमलेश पुत्र राम लखन के विरुद्ध पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की मांग की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश लैंगिक अपराध वरुण मोहित निगम ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 20/20 साल की सजा सुनाई।
साथ ही सभी आरोपियों पर एक एक लाख का जुर्माना लगाया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि जुर्माना की राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।
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