चित्रकूट : जेब से मिले कागज के टुकड़े ने दिलाई चार को उम्रकैद

चित्रकूट : जेब से मिले कागज के टुकड़े ने दिलाई चार को उम्रकैद

अमृत विचार, चित्रकूट। शराब के साथ जहर पिलाकर छात्र की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। मृतक की जेब से मिले उसकी हैंडराइटिंग के कागज के टुकड़े ने दोषियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च 2012 को पहाड़ी क्षेत्र के परसौंजा निवासी इंद्रपाल पुत्र सदलुवा ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र रामू कर्वी के ब्रह्मचर्य शिक्षा निकेतन का छात्र था। वह गल्ला मंडी के पास अहिरनपुरवा में किराये के कमरे में रहता था। रामू होली पर छह मार्च 2012 को गांव गया था।

दूसरे दिन अहिरनपुरवा निवासी राजा पुत्र राजकुमार ने उसे बुलाया था। इसके बाद रामू कर्वी आ गया था। यहां से दो दिन बाद नौ मार्च को फोन से रामू के कत्ल की सूचना दी गई। परिजनों ने कर्वी आकर पाया कि रामू का शव कमरे में पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से पांच सौ रुपये और एक कागज का टुकड़़ा बरामद किया था। इस टुकड़े पर मृतक के हस्तलेख से चार आरोपियों राजा पुत्र राजकुमार,  कैलाश पुत्र सहादेव,  कंधी पुत्र मंगलिया तथा  नेता उर्फ रामबहोरी पुत्र कामता निवासीगण अहिरनपुरवा कर्वी के नाम लिखे हुए थे।

मृतक के पिता के अनुसार, आरोपियों ने उसके बेटे से पैसे उधार लिए थे। इस कारण उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि न्यायालय में मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ दिए बयान बदल दिए थे। इसके बाद भी घटना के समय मृतक की हैंडराइटिंग में मिले पर्चे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विषाक्त पदार्थ के सेवन के कारण मृत्यु होने की रिपोर्ट के जरिए अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी तरीके से आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। इसमें धारा 302 के तहत दोषसिद्ध होने पर राजा, कैलाश, कंधी और नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही चारों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।