CM सोरेन को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने कहा- उनके खिलाफ HC में दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं

CM सोरेन को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने कहा- उनके खिलाफ HC में दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट (एचसी) में उनके खिलाफ कथित मनी लॉन्डरिंग की जांच की मांग के लिए दायर जनहित याचिकाएं (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन …

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट (एचसी) में उनके खिलाफ कथित मनी लॉन्डरिंग की जांच की मांग के लिए दायर जनहित याचिकाएं (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन जनहित याचिकाओं को बरकरार रखा गया था।

अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते।

सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य बताने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिकाओं को सोमवार को स्वीकार कर लिया।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पर राज्य के खनन मंत्री रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने कहा, हमने इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं ठहराते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के 3 जून, 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड सरकार और सोरेन की अलग-अलग याचिकाओं पर 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को खनन पट्टा मामले में सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर कार्यवाही करने से रोक दिया था।

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