कोर्ट का फैसला : दहेज हत्या में पति को तीन साल की सजा

कोर्ट का फैसला : दहेज हत्या में पति को तीन साल की सजा

अमृत विचार, बहराइच। रानीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ने पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। …

अमृत विचार, बहराइच। रानीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ने पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुरंगा रत्तापुर गांव निवासी ताजिनी की दहेज के लिए पीटकर हत्या कर दी गई थी। दीवानी न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2015 में तीन नवंबर को मृतक महिला की मां श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के विशुनपुर निवासी राबिया ने दामाद सहजाद अली पर मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के न्यायालय पर हुई। न्यायधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति सहजाद अली को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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