कोर्ट का फैसला : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

कोर्ट का फैसला : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

अमृत विचार, हमीरपुर। करीब साढ़े आठ वर्ष पहले शौचक्रिया के लिए जा रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। …

अमृत विचार, हमीरपुर। करीब साढ़े आठ वर्ष पहले शौचक्रिया के लिए जा रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता किशोरी (14) 11 मई 2014 की शाम को शौच क्रिया को जा रही थी। तभी गांव के ही बीरू उर्फ बउवा यादव ने उसे जबरदस्ती अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर कानपुर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के भाई ने 13 मई को तहरीर देकर अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी बीरू उर्फ बउवा यादव को दस साल का कठोर कारावास व 55 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। बताया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

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