उप्र: 6 जुलाई से शुरू होगी लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया
लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश भर में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन छह जुलाई सोमवार से लिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर में लर्निंग लाइसेंस के आवेदन पर लगी रोक को हटाए जाने का फैसला लिया है। आरटीओ ऑफिस में होने वाली भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखने के आदेश …
लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश भर में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन छह जुलाई सोमवार से लिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश भर में लर्निंग लाइसेंस के आवेदन पर लगी रोक को हटाए जाने का फैसला लिया है। आरटीओ ऑफिस में होने वाली भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखने के आदेश भी जारी किए है। इसके लिए तीन शिफ्टों में आवेदक को बुलाकर संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगी थी। उसके बाद एक-एक कर लाइसेंस की सभी व्यवस्थाएं शुरू की गई, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के आवेदनों पर अभी तक रोक लगी थी। शुक्रवार को परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस पर लगी रोक भी हटा ली है। अब प्रदेश भर में लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे ।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सोशल डिंस्टेंसिंग बनाए रखने के भी निर्देश जारी कर दिए है। राजधानी सहित प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में भीड़-भाड़ नो इसके लिए रोजाना लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को तीन शिफ्टों में बुलाया जाएगा।
पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी दोपहर 12.30 बजे से 2.30 ढाई बजे तक और तीसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगी। इन तीनो शिफ्टों ही आवेदकों को टाइम स्लॉट दिए जाएंगे। निर्धारित तिथि और टाइम पर कार्यालय पहुंच कर आवेदक प्रपत्रों की स्क्रूटनी, बायोमैट्रिक और शिक्षार्थी लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कार्यालय में आने वाली सभी आवेदकों को मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क ना लगाए होने की दशा में उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आवेदक को दोबारा नहीं जमा करनी होगी फीस
लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले जिन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उन लोगों के सभी एप्वाइंटमेंट शनिवार तक निरस्त कर दिए जाएंगे। एप्वाइंनमेंट निरस्त होने का मैसेज आवेदक के मोबाइल पर आएगा। इसके बाद उन्हें नया एप्वाइंटमेंट दिया जाएगा। नया टाइम स्लॉट लेने के लिए आवेदक को दोबारा फीस नहीं जमा करनी होगी।