बरेली: टूर एजेंसी ने किए थे झूठे वादे, उपभोक्ता आयोग ने दिया रकम लौटाने का आदेश

बरेली, अमृत विचार। मलेशिया टूर पर भेजने के बाद वादे के मुताबिक उपभोक्ता को सुविधा न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता व कुसुम सिंह की संयुक्त पीठ ने कोतवाली सिविल लाइंस स्थित मैसर्स एसएम हास्पिटेलिटी मैनेजमेंट सर्विस के प्रबंधक को सिकलापुर निवासी उपभोक्ता डा. …
बरेली, अमृत विचार। मलेशिया टूर पर भेजने के बाद वादे के मुताबिक उपभोक्ता को सुविधा न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता व कुसुम सिंह की संयुक्त पीठ ने कोतवाली सिविल लाइंस स्थित मैसर्स एसएम हास्पिटेलिटी मैनेजमेंट सर्विस के प्रबंधक को सिकलापुर निवासी उपभोक्ता डा. रितेश माहेश्वरी (मृतक) की विधिक प्रतिनिधि उनकी पत्नी डा. श्रद्धा माहेश्वरी को 30 दिन के अंदर 1 लाख 3 हजार 360 रुपये की रकम वाद दायर करने की तिथि 17 अगस्त 2018 से मय 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के साथ ही शारीरिक व मानसिक क्षति के रूप में 50 हजार रुपये, वाद व्यय 5 हजार रुपये अदा किये जाने का आदेश दिया है।
तकनीकी सहायक सौरभ तिवारी ने बताया कि देश व विदेश के पर्यटन स्थलों की यात्रा करवाने वाली संस्था एमएस हास्पिटेलिटी से डा. रितेश ने 24 मई को 16 जून से 21 जून 2019 तक की यात्रा का पैकेज बुक करवाया था। मलेशिया यात्रा पैकेज में परिवादी, पत्नी व उनके दो बच्चों के लिए वीजा शुल्क व नई दिल्ली हवाई अड्डे से क्वालालांपुर तक हवाई यात्रा में आने व जाने के टिकट के साथ मलेशिया में टूर अवधि में अच्छे होटलों में रुकवाने, एयरपोर्ट से होटल आने व होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था।
उपभोक्ता ने 2 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान चेक व नकद कर दिया था। 16 अगस्त 2019 को जब परिवार समेत वादी मलेशिया की राजधानी पहुंचा तब कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था। न ही होटल में पहुंचाने को कोई वाहन उपलब्ध था। विदेश में वादी को काफी परेशानी उठानी पड़ी। शिकायत पर कंपनी ने 103360 रुपये वापस करने का आश्वासन दिया था, मगर बाद में कई दफा कहने के बाद भी रकम नहीं लौटाई गई।
इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता पाठक की पीठ ने रामपुर बाग स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को उपभोक्ता जोगी नवादा निवासी मो. फिरासत हुसैन को लोन की रकम चुकाने के लिए 2 माह का अवसर देने का आदेश दिया है। उल्लेखित किया कि बैंक उपभोक्ता के लोन खाते का हिसाब-किताब संविदा के मुताबिक 1 माह में करके वादी को अवगत करायेगा। निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण रकम प्राप्त न होने पर बैंक को वसूली कब्जा व बिक्री कार्यवाही की छूट होगी।
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