लखनऊ : घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर नौ प्रतिष्ठानों पर 2.4 लाख का जुर्माना

लखनऊ :  घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर नौ प्रतिष्ठानों पर 2.4 लाख का जुर्माना

लखनऊ। घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने श्याम उद्योग समेत नौ प्रतिष्ठानों पर 2.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य एसपी सिंह ने बताया कि होली के त्योहार पर मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए एफएसडीए टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच …

लखनऊ। घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने श्याम उद्योग समेत नौ प्रतिष्ठानों पर 2.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य एसपी सिंह ने बताया कि होली के त्योहार पर मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए एफएसडीए टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे।

जून में नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर इन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध एडीएम पूर्वी केपी सिंह की कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। उन्होंने बताया कि श्याम उद्योग नादरगंज पर मिथ्याछाप बर्फी, पतीसा, डोडा बर्फी और घटिया बेसन बेचने के चार अलग-अलग मामलों में 25-25 हजार रुपये और निर्माता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

शिव शक्ति इंटरप्राइजेज और पुनीत अग्रवाल पर 25-25 हजार रुपये, रेलूमल बिरयानी पर पांच हजार और विहान फूड प्रोडक्ट पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि यदि एक माह के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो भू राजस्व की भांति आरसी जारी कर धनराशि की वसूली की जाएगी।

चाय पत्ती, दही, दूध समेत 24 नमूने सील

एफएसडीए ने राजधानी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर चाय पत्ती, दही, दूध समेत 24 नमूने सील कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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