वीजा घोटाला मामले में 24 जून को होगी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 24 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति और अन्य के खिलाफ …
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 24 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति और अन्य के खिलाफ मनी लाँड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि मामले की जांच के दौरान धन शोधन की गयी राशि स्थापित नहीं हो पायी है और और सीबीआई में दर्ज 50 लाख रुपये की रिश्वत के मामले को भी वर्तमान में पीएमएलए मामले का आधार नहीं बनाया जा सकता । निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
ईडी के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह अपनी गिरफ्तारी की ठोस आशंका के बिना आवेदन दाखिल नहीं कर सकते। कार्ति के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आज उपलब्ध नहीं है और उन्होंने सुनवाई को टालने का अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कार्ति की ओर से दिये गये अनुरोध सुनने के बाद मामले की सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
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