गोरखनाथ मंदिर हमला: 16 अप्रैल तक ATS की कस्टडी में रहेगा आरोपी मुर्तजा, कोर्ट ने 5 दिन के लिये बढ़ाई रिमांड

गोरखनाथ मंदिर हमला: 16 अप्रैल तक ATS की कस्टडी में रहेगा आरोपी मुर्तजा, कोर्ट ने 5 दिन के लिये बढ़ाई रिमांड

गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्‍बासी की रिमांड की अवधि अदालत ने 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वह 16 अप्रैल को 12 बजे तक एटीएस की हिरासत में रहेगा। पहले, एटीएस को 11 अप्रैल तक के लिए मुर्तजा की रिमांड मिली थी। सोमवार को भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच …

गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्‍बासी की रिमांड की अवधि अदालत ने 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वह 16 अप्रैल को 12 बजे तक एटीएस की हिरासत में रहेगा। पहले, एटीएस को 11 अप्रैल तक के लिए मुर्तजा की रिमांड मिली थी।

सोमवार को भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच एटीएस ने मुर्तजा को अदालत में जज के सामने पेश किया। जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मुर्तजा की रिमांड अवधि 5 दिन दिन के लिए बढ़ा दी।

मुर्तजा के कोर्ट परिसर में आने से पहले चप्पे-चप्पे की चेकिंग की गई। डाग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते ने चेकिंग की। ATS मेन गेट के बजाए दूसरे गेट से मुर्तजा को लेकर कोर्ट परिसर में दाखिल हुई।

मुर्तजा अब्बासी पर पुलिस ने पहले दो केस दर्ज किए थे, लेकिन अब इस मामले की जांच कर रही ATS को उसके आतंकी कनेक्शन के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे में ATS केस में देशद्रोह सहित कई संगीन धाराएं भी बढ़ा सकती है।

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