सीतापुर: मुफ्त राशन वितरण को लेकर डीएसओ ने किया ये बड़ा ऐलान
सीतापुर। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) संजय कुमार ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह दिसम्बर से मार्च 22 तक नियमित खाद्यान्न अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों …
सीतापुर। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) संजय कुमार ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह दिसम्बर से मार्च 22 तक नियमित खाद्यान्न अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट, जिसमें तीन किलोग्राम गेहूं व दो किलो ग्राम चावल के निःशुल्क वितरण के साथ-साथ प्रत्येक कार्ड धारक को एक किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, एक किलोग्राम साबुत चना व एक लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिले में दिसम्बर 2021 के उपरोक्तानुसार खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण दिनांक 20 दिसंबर तक कराया जायेगा। राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य होगी। लेकिन आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन आयल के वितरण में पोर्टेबिलीटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
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डीएसओ बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं जो, पोर्टेबिलीटी की माध्यम से मूल दुकान से इतर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सूचित किया है कि उन्हें नैफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तीनो वस्तुऐं उनकी मूल दुकान से निःशुल्क प्राप्त होने का अधिकार वर्तमान वितरण चक्र के अन्त तक रहेगा और वह उपरोक्त तीनों वस्तुएं अपनी मूल दुकान से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
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