Tikuna Case: खीरी हिंसा के आरोपित अंकित दास ने अदालत में अर्जी देकर खुद को किया सरेंडर

लखीमपुर। खीरी हिंसा के आरोपित अंकित दास ने गुरुवार को जिला जज की अदालत में सरेंडर अर्जी देकर खुद को सरेंडर कर दिया। लखनऊ के कांट्रैक्टर अंकित दास ने। जिला जज मुकेश मिश्र ने अंकित दास को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। आरोपित को 15 दिनों की हाई कोर्ट ने पैरोल …

लखीमपुर। खीरी हिंसा के आरोपित अंकित दास ने गुरुवार को जिला जज की अदालत में सरेंडर अर्जी देकर खुद को सरेंडर कर दिया। लखनऊ के कांट्रैक्टर अंकित दास ने। जिला जज मुकेश मिश्र ने अंकित दास को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। आरोपित को 15 दिनों की हाई कोर्ट ने पैरोल जमानत दी थी, जिस पर अंकित दास 15 दिनों के लिए रिहा किये गए थे। समय समाप्त होने पर आरोपित ने गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।

क्या था पूरा मामला 
पिछले वर्ष लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में तीन अक्टूबर को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अंकित दास पर आरोप लगाया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास के नजदीकी रिश्तेदार अंकित दास को और मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के साथ ही जेल भेजा गया था। जिसके बाद आरोपित अंकित दास को 3 सितंबर को मेडिकल पैरोल मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास की 15 दिन की मेडिकल पैरोल मंजूर की थी।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।

पत्नी ने पति को बताया निर्दोष
अंकित दास की पत्नी की बात सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित अंकित को अंतरिम जमानत दी।इस मामले में 11 अगस्त को अंकित दास की पत्नी ने कोर्ट में याचिका डालकर अंतरिम बेल की मांग की थी। आरोपित की पत्नी ने न्यायालय में अपने पति को निर्दोष बताया और कहा कि अंकित दास बीमार रहते हैं। इसकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने अंकित को अंतरिम अंतरिम जमानत दी थी।

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