guilty of misdeed
उत्तर प्रदेश  बदायूं 

बदायूं: कुकर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

बदायूं: कुकर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 50 हजार जुर्माना बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन आठ साल पहले बालक से कुकर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना...
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