Dispute not arbitrable
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

प्रयागराज : सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं

प्रयागराज : सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीपीसी की धारा को स्पष्ट करते हुए कहा कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है और उन्हें सीपीसी की धारा 92 के तहत निपटाए जाना चाहिए। कोर्ट ने...
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