life imprisonment to three including father and son
उत्तर प्रदेश  बदायूं 

बदायूं: हत्या के 18 साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

बदायूं: हत्या के 18 साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रिंकू जिंदल ने हत्या के लगभग 18 साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को दोषी माना है। तीनों दोषियो को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।...
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