हल्द्वानी: धोखाधड़ी के आरोपी प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज

हल्द्वानी, अमृत विचार। धोखाधड़ी के आरोपी एमबीपीजी कॉलेज के प्रोफेसर को अभी जेल में ही रहना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने …
हल्द्वानी, अमृत विचार। धोखाधड़ी के आरोपी एमबीपीजी कॉलेज के प्रोफेसर को अभी जेल में ही रहना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पत्नी के इलाज, घरेलू खर्च और फिर मकान बेचने का झांसा देकर 74 लाख रुपए छलकपट कर हड़प लिए हैं। पीड़ित ने आरोपी से 74 लाख की धनराशि वापस मांगी तो वह भागकर बिहार चला गया।
इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इसके अलावा भी आरोपी पर पुलिस में दो रिपोर्ट दर्ज है। इस देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।