हल्द्वानी: कल से खुलेंगी अदालतें, वीसी के जरिये होगा काम

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड में देहरादून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, देहरादून को छोड़कर शेष जनपदों के अधीनस्थ न्यायालयों …
हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड में देहरादून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, देहरादून को छोड़कर शेष जनपदों के अधीनस्थ न्यायालयों में केवल ताजा या लंबित सभी जमानत आवेदन, संपत्ति की रिहाई के लिए आवेदन, आपराधिक संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 156 (3) के तहत आवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा या स्थगनादेश के लिए आवेदन, अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी के तहत मामले, विवादों के समझौते से निपटारे के लिए आवेदन, पुलिस द्वारा जांच से संबंधित मामले, अंतिम तर्क तथा असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अति आवश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी।
जबकि देहरादून जनपद के अधीनस्थ न्यायालयों में केवल रिमांड, और ताजा या लंबित सभी जमानत आवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए नए आवेदन, असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी।
न्यायिक अधिकारियों को अपने आवासों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध होने पर न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। अलबत्ता, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव न हो वहां बिना भौतिक उपस्थिति के इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य तरीके से भी सुनवाई की जा सकती है।