रामपुर : श्मशान घाट पर सो रहे ग्रामीण की हत्या करने में चार को उम्र कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
तीन पर 38-38 हजार तो एक दोषी पर लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

रामपुर,अमृत विचार। श्मशान घाट पर सो रहे ग्रामीण की हत्या करने के मामले में जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिसमें 3 दोषियों पर 38-38 हजार का जुर्माना और एक दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मिलक थाना क्षेत्र के गांव खाता चिन्तामन निवासी पंकज का कहना था कि उसका गांव के ही लोगों से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। 20 नवंबर 2023 की रात को उसका भाई विनोद और उसका दोस्त जय सिंह दोनों लोग श्मशान घाट पर सो रहे थे। अचानक शोर शराब की आवाज सुनकर वे जाग गए। घायल अवस्था में जय सिंह घर पर आ गया था। उसने बताया था कि तुम्हारे भाई विनोद की आंगनलाल, कपिल, काकुल और पप्पू ने हत्या कर दी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। इस मामले में चार लोगों पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हो रही थी।
जिला जज ने शुक्रवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीसीजी क्रिमिनल अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि चारों दोषी अंगनलाल, कपिल, काकुल और पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसमें तीन दोषियों को 38, 38 हजार का जुर्माना और काकुल पर 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 302 में आजीवन कारावास और 307 में सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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