हमीरपुर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास; शराब के नशे में दिया था घटना को अंजाम, 21 हजार का लगाया अर्थदंड

हमीरपुर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास; शराब के नशे में दिया था घटना को अंजाम, 21 हजार का लगाया अर्थदंड

हमीरपुर, अमृत विचार। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के देवगांव में करीब दो वर्ष पूर्व शराब के नशे में हुए विवाद के बाद ई-रिक्शा चालक की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने फैसला सुनाया है। हत्या में दोषी गोविंद को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। दोषी पहले से उम्रकैद की सजा काट रहा था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उसने दूसरी हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने अदालत को बताया कि देवगांव निवासी धर्मेंद्र कुमार 23 मई 2023 की रात करीब दस बजे पड़ोसी गोविंद के साथ अपने भाई पुष्पेंद्र के दरवाजे में बैठकर शराब पी रहे थे। 24 मई की सुबह पुष्पेंद्र ने घर के दरवाजे में धर्मेंद्र मृत मिला। चेहरे पर चोट के निशान व फर्श पर खून पड़ा मिला। 

जिस पर उसने थाने में पड़ोसी धर्मेंद्र के खिलाफ चोट पहुंचाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि वह रात में जब जागा तब गोविंद भाई धर्मेंद्र को गाली गलौज कर रहा था। दोनों उसके दरवाजे में बैठकर शराब पी रहे थे। 

जांच पड़ताल के दौरान फील्ड यूनिट टीम ने खून से सना गमछा, एक जोड़ी च्पपल व धर्मेंद्र का टूटा दांत बरामद किया। पुलिस ने गोविंद को गिरफ्तार कर निशानदेही पर आलाकत्ल बांस का डंडा बरामद किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

हत्या, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 12 मामले दर्ज

हिस्ट्रीशीटर गोविंद सिंह गांव में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वर्ष 2010 में प्रधानी चुनाव प्रचार के दौरान निवर्तमान प्रधान श्यामकली के पति रामजीवन पाल की हत्या कर दी थी। जिसमें उसे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा होने पर दोषी उच्च न्यायालय में अपील कर जमानत पर आया था। बीती रात वह अपने सामने रहने वाले पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना के साथ शराब पी रहा था। तभी उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने मुन्ना सिंह के सिर पर तमंचे की बट व डंडे से वार करके हत्या कर दी। 

थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हैं। जिसमें हत्या, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि शामिल हैं। थाने में चस्पा हिस्ट्रीशीटर सूची पर उसका 49 नंबर पर नाम दर्ज है। हिस्ट्रीशीटर ने वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में अपने भाई की पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया था। जिसमें उसे जीत दिलवाई थी। वहीं वर्ष 2017-18 में कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सुनाने के बाद जेल चला गया। जो पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में बाहर आया था।

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