पीलीभीत: दहेज के लिए की थी हत्या, अब पति समेत 10 दोषियों को मिली 10 साल की सजा

पीलीभीत: दहेज के लिए की थी हत्या, अब पति समेत 10 दोषियों को मिली 10 साल की सजा

पीलीभीत, अमृत विचार: विशेष न्यायाधीश महिलाओं के विरुद्ध अपराध/त्वरित न्यायालय चन्द्र मोहन मिश्र ने एक मामले की सुनवाई के बाद दहेज हत्या के आरोपी कस्बा पूरनपुर निवासी पति रोहित शर्मा, सास नत्थो देवी और ससुर रामचन्द्र को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र के चिन्ती मजरा वार्ड नम्बर एक की निवासी कान्ति देवी ने कोतवाली पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया था कि उनकी पुत्री नीरू शर्मा की शादी 30 नवंबर 2013 को कस्बा पूरनपुर के रोहित शर्मा से हुई थी। पति समेत अन्य ससुराल वाले दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। शादी के एक माह बाद से ही एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। इसके पूरा न होने पर पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। 

पुत्री ने यह बात मायके में बताई तो मायके वालों ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। मगर ससुराल वालों का उत्पीड़न जारी रहा। ससुरालवालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान 18 मई 2020 को पुत्री नीरू की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध 20 मार्च 2021 को आरोप विरचित किए गए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश महिलाओं के विरुद्ध अपराध/त्वरित न्यायालय चन्द्र मोहन मिश्र की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद सजा सुनाई।

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