बहराइच: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, एक लाख का अर्थदंड

बहराइच: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, एक लाख का अर्थदंड

बहराइच, अमृत विचार। जिले के थाना फखरपुर के टेड़वा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने नाबालिग बालिका की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चाचा ने 25 फरवरी 2018 को थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर में उसने कहा था कि वह खेत में कार्य कर रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि उसके भाई की नाबालिग बेटी को दुखीराम कश्यप ने गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। वादी मुकदमा ने बताया कि दुखीराम ने घटना के कुछ दिन पूर्व बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया था। दुखीराम को ऐसा करने पर समझाया और डांटा गया था। इसी रंजिश को रखते हुए दुखीराम ने बेटी की हत्या कर दी है। थाने के एसओ ने 25 फरवरी 2018 को दुखीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना की विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अन्य साक्ष्यों आदि के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में सौंपा गया था।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू की। इस दौरान कोर्ट ने विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दुखीराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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