Dahej hatya : पति समेत सास-ससुर को 10-10 साल की कैद, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

Barabanki, Amrit Vichar : न्यायालय ने दहेज हत्या के प्रकरण में दोष सिद्ध पति व सास ससुर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 4-4 हजार रुपये अर्थदण्ड भुगतने का आदेश दिया है। थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत दहेज हत्या व डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शिवशंकर, लल्लाराम व फूलमती निवासी बुढ़ानापुर थाना मोहम्मदपुर खाला को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 ने दोष सिद्ध करार दिया।
इन तीनों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 4-4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 अप्रैल 2023 को वादी कन्धई निवासी गडरियन पुरवा मजरे मंझारी थाना मोहम्मदपुर खाला ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी पुत्री सोनी के ससुरालीजनों ने दहेज की मांग को लेकर सोनी की हत्या कर दी है।
सूचना पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ दहेज हत्या व डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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